Commuted Pension: रायपुर। कम्युटेड पेंशन की रिकवरी कितने साल तक की जाएगी। इसको लेकर देशभर में अलग-अलग मापदंड हैं। केंद्र सरकार कम्युटेड पेंशन की रिकवरी 15 साल तक कर रही है, जबकि सातवें वेतन आयोग ने इसे कम करने का सुझाव दे रखा है। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में केंद्र की ही तरह पेंशनर्स से 15-15 साल तक रिकवरी की जा रही है, लेकिन कई राज्यों ने इसकी समय सीमा घटा दी है।
छत्तीसगढ़ सहित देशभर के पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी कम्युटेड पेंशन की वसूली की मियाद 15 से घटाकर 12 साल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि पिछले करीब 20 साल से इसकी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है,जबकि इस दौरान ब्याज दरों में काफी कमी आ गई है।
ब्याज दर में कमी का पेंशनर्स को नहीं मिल रहा लाभ
कर्मचारी नेताओं के अनुसार जब कम्युटेड पेंशन की रिकवरी की समय सीमा 15 वर्ष तय की गई थी, तब ब्याज दर 12 प्रतिशत थी, लेकिन आज यह 5 प्रतिशत के आसपास आ गई है। इसी कारण केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्यों के कर्मचारी भी रिकवरी की समय सीमा कम करने की मांग कर रहे हैं।
देश की सर्वाधिक कर्मचारी वाली संस्था रेलवे के पेंशनर्स ने हाल ही में रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह मांग की है। इस बीच कई राज्यों में कर्मचारियों ने 15 साल तक रिकवरी किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी और कसे जीत गए। इसका फायदा न केवल याचिका दाखिल करने वाले कर्मचारियों को मिला बल्कि बाकी पेंशनर्स को भी फायदा हुआ है।
कर्मचारी नेताओं के अनुसार जिन- जिन राज्यों में कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आया है, वहां की राज्य सरकार ने बकायदा आदेश जारी करके रिकवरी की समय सीमा कम कर दी है।
कम्युटेड पेंशन को लेकर यह आदेश हरियाणा सरकार का है। आदेश इसी साल 17 जुलाई को जारी किया गया है। इसमें कोर्ट केस का हवाला देते हुए स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे पेंशनर्स जिनसे कम्युटेड पेंशन की वसूली 10 साल या उससे अधिक हो चुकी है उनसे रिवकरी तुरंत बंद कर दी जाए। बताया जा रहा है कि इस आदेश के बाद हरियाणा में 10 साल पहले पेंशन कम्युट कराने वाले पेंशनर्स से वसूली रोक दी गई है।
यह दूसरा आदेश गुजरात सरकार के वित्त विभाग का है। गुजरात सरकार ने कम्युटेड पेंशन की वसूली 15 साल से घटाकर 13 साल कर दी है। गुजरात सरकार ने अपने पेंशनर्स को 2 साल की राहत दी है जो बड़ी राहत मानी जाएगी। गुजरात सरकार ने यह आदेश 2022 में जारी किया था।
24 सितंबर 2022 से इसे लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी रिकवरी की समय सीमा 15 से घटाकर 13 वर्ष किए जाने की जानकारी मिल रही है। इसी तरह ओडिशा सरकार ने भी इसकी मियाद कम कर दी है।
Commuted Pension: जानिए…छत्तीसगढ़ में क्या है कम्युटेड पेंशन की स्थिति
छत्तीसगढ़ में कम्युटेड पेंशन की वसूली 15 साल तक की जा रही है। यह व्यवस्था राज्य सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ के निगम और मंडलों में भी लागू है। बिजली कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर और अफसरों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने इस मामले में बिजली कंपनी प्रबंधन को ज्ञापन भी सौंप रखा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
क्या छत्तीसगढ़ में भी इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे पेंशनर्स
कम्युटेड पेंशन की रिकवरी की समय सीमा कम करने की मांग उठाने वाले बिजली कंपनी के रिटायर्ड इंजीनिर और अफिसर इस मामलें में कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है। पिछले सप्ताह हुई एसोसिएशन की बैठक में तय किया गया है कि ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपना पेंशन कम्युट कराया है और रिवकरी 12 साल पूरी हो गई है, वे कंपनी प्रबंधन को रिकवरी बंद करने के लिए आवेदन देंगे। इस तरह के प्रयास के बा भी यदि बात नहीं बनी तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
जानिए.. क्या है कम्युटेड पेंशन
सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन का कुछ हिस्सा एकमुश्त ले सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत है, जो सेवानिवृत्ति और आयु पर निर्भर करता है। एकमुश्त या एडवांश में ली गई राशि को पेंशनर्स किस्तों में जमा करता है। इसी रिकवरी के समय को लेकर विवाद चल रहा है।