Holiday रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। यह 21 मार्च तक जारी रहेगी। इस दौरान विषम परिस्थतियों को छोड़कर किसी भी शासकीय कर्मचारी अवकाश नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर यह रोक विधानसभा के बजट सत्र की वजह से लगाई गई है। विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है और 21 मार्च तक चलेगा।
Holiday विधानसभा सत्र की वजह से शासकीय कर्मचारियों पर अवकाश के संबंध में राज्य और जिला स्तर पर निर्देश जारी किया गया है। गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिला कलेक्टर का ऐसा ही एक निर्देश सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि विधानसभा का पंचम सत्र सोमवार 24 फरवरी 2025 से 21 मार्च 2025 तक आहूत होने के फलस्वरूप जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध किया जाता है।
Holiday समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य / अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख के द्वारा एवं कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के बाद राज्य सरकार ने पंचायतों में भी प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि कई पंचायतों का कार्यकाल 10 फरवरी से 2 मार्च के बीच समाप्त हो रहा है। इसे देखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करेंAMP
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने 15 दिनों के लिए शराब दुकान बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 12 फरवरी से प्रभावि हो गया है। कहां- कहां की शराब दुकानें बंद रहेंगी, क्यों जारी हुआ है यह आदेश जानने के लिए यहां क्लिक करेंAMP