OPD रायपुर। छत्तीसगढ़ के बाहर से आकर कोई भी डॉक्टर अब होटल या अन्य स्थानों पर मरीज नहीं देख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। इस संबंध में रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (chief medical and health officer) ने सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और मेटरनिटी होम के संचालकों को पत्र जारी किया है। इसमें सीजीएमसी के दिनांक 20 जनवरी 2023 के पत्र का उल्लेख किया गया है।
सीएमएचओ ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद (Chhattisgarh Medical Council) में बिना पंजीकृत के छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टर यहां होटल या अन्य जगहों में ओपीडी या चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार यह नर्सिंग होम एक्ट (Nursing Home Act) और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद के नियमों का उल्लघंन है।
सीएमएचओ के अनुसार ऐसे डॉक्टर जो दूसरे राज्यों से आकर यहां में चिकित्सकीय कार्य कर रहे है उन चिकित्सकों को छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पजीयन कराना और नर्सिंग होम एक्ट का पालन करना अनिवार्य है।
सीएमएचओ ने अपने पत्र में बताया गया है कि दूसरे राज्यों चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद और नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा सीएमसी ने की है। किसी भी डॉक्टर ऐसा काम करते पाए जाने पर और ऐसे अस्पताल जो बिना पंजीकृत चिकित्सकों को अपने अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य/ओपीडी की सेवा के लिए नियुक्त करते है तो उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
OPD रायपुर जिले में संचालित सभी निजी अस्पताल/नर्सिंग होम/मेटरनिटीहोम में कार्यरत सभी चिकित्सकों के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् रायपुर में पंजीयन की जानकारी तीन दिन के भीतर दिया जाना सुनिश्चित करें। बता दें कि कई बड़े नर्सिंग होम संचालक दूसरे राज्यों से डॉक्टरों को बुलाते हैं। ऐसे डॉक्टर अस्पताल के बाहर किसी होटल या अन्य स्थान पर मरीजों की जांच करते हैं। इसके लिए बकायदा बड़े- बड़े विज्ञापन भी जारी किया जाता है।