CG News सरकार के इस फैसले का फेडरेशन ने किया स्‍वागत: कमल वर्मा ने दूरदर्शी निर्णय बताते हुए CM का आभार

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CG News सरकार के इस फैसले का फेडरेशन ने किया स्‍वागत: कमल वर्मा ने दूरदर्शी निर्णय बताते हुए CM का आभार

CG News  रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन कर्मचरी- अधिकारी फेडरेशन ने विष्‍णुदेव साय सरकार के फैसले का स्‍वागत करते किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्‍यमंत्री साय को संबोधित करते हुए कहा है कि बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर पुनः बहाल करने के आपके ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय के लिए हार्दिक बधाई व अभिनंदन।

सीएम का जयाता आभार

कमल वर्मा ने आगे कहा है कि आपका यह निर्णय न केवल हजारों शिक्षकों के भविष्य को नई दिशा देगा, बल्कि राज्य के शैक्षणिक क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगा। आपकी संवेदनशीलता और न्यायप्रिय नेतृत्व के लिए हम सभी आभारी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति करे, यही हमारी शुभकामना है।

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CG News  बर्खास्‍त बीएड डिग्रीधारियों के संघर्ष में साथ रहा फेडरेशन

बताते चले कि सेवा से बाहर किए गए बीएड डिग्रीधारी बहाली की मांग को लेकर लंबा आंदोलन किया। इस दौरान फेडरेशन भी उनके इस संघर्ष में साथ रहा। फेडरेशन ने सितंबर 2024 में इसको लेकर मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय को एक ज्ञापन भी सौंपा था।

CG News जानिए- मुख्‍यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में फेडरेशन के संयोजक ने क्‍या लिखा था

सितंबर में मुख्‍यमंत्री को सौपें ज्ञापन में संयोजक वर्मा ने लिखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत वर्ष 2023 में व्यापम द्वारा 6285 सहायक शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की गई थी। विभाग ने चयनित सहायक शिक्षकों की पदस्थापना बस्तर और सरगुजा संभाग में किया था। भर्ती के लिए विभाग की तरफ से जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारी व डीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। जिसमें 2897 बीएड योग्यताधारी है।

CG News  अवगत होना चाहेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने 2 अप्रैल 2024 को बी.एड. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को अयोग्य ठहराते हुए नई प्रावीण्य सूची जारी करने का आदेश पारित किया था। शासन द्वारा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कमांक एस.एल.पी. 23565 से चुनौती दी गई थी। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया है।

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माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के कारण बी.एड. योग्यताधारी सहायक शिक्षकों के शासकीय सेवा से बर्खास्त करने पर उनके आजीविका की समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक उत्पीड़न की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको शासकीय सेवा में यथावत रहने के लिए नया नियम व नवीन पद सृजन किया जाना उचित होगा।

अतः छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 112 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आपसे अनुरोध करता है कि बी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थियों सहायक शिक्षकों को शासकीय सेवा से पृथक नहीं करते हुए विभाग में रिक्त पदों के विरूद्व समायोजन करने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

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