
रायपुर, न्यूज डेस्क। छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (CSPDCL) में बड़ी संख्या में पदोन्नति आदेश जारी हुआ है। मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय, रायपुर से जारी इन आदेशों के तहत कई योग्य कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है। बिजली कंपनी द्वारा जारी इस सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल है, जिसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं से हटकर दोहरा लाभ मिला है, जो विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वंदना आंबेकर को मिला ‘आउट ऑफ टर्न’ डबल प्रमोशन
CSPDCL द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में सबसे विशिष्ट और अनोखा मामला श्रीमती वंदना आंबेकर (Smt. Vandana Ambekar) का है, जिन्हें विशेष नियमों के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (out of turn promotion) का दोहरा लाभ मिला है:
- पहला प्रमोशन (Section Officer): 15 जून 2026 को जारी आदेश क्रमांक 468546 के अनुसार, बिलासपुर कार्यालय में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रेणी-1 (OA Gr-I) श्रीमती वंदना आंबेकर को अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के पद पर प्रमोट किया गया। उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल S-9 (Rs. 40,500 – 1,32,000) का लाभ दिया गया है।
- दूसरा प्रमोशन (Accounts Officer): इसके ठीक बाद, 15 जून को ही जारी एक अन्य आदेश क्रमांक 468566 के तहत, उन्हें अनुभाग अधिकारी से सीधे सहायक प्रबंधक (वित्त)/लेखा अधिकारी (Assistant Manager – Fin / Accounts Officer) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इस उच्च पद के लिए उन्हें पे-मैट्रिक्स लेवल O-1 (Rs. 56,100 – 1,44,300) का शानदार वेतनमान मिलेगा। उनकी नई पदस्थापना लेखा अधिकारी (AO), वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय, CSPDCL बिलासपुर के रूप में की गई है।
कंपनी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि यह आउट ऑफ टर्न पदोन्नति सर्कुलर नंबर 365 दिनांक 16.01.2026 के विशेष प्रावधानों के तहत एक अधिसंख्य पद (supernumerary post) के विरुद्ध दी गई है, और इसे भविष्य के लिए कोई सामान्य मिसाल या दावा नहीं माना जाएगा।
कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत हुआ प्रमोशन
बिजली कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह संपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया (promotion process) माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (Hon’ble High Court of Chhattisgarh) और माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Hon’ble Supreme Court of India) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न न्यायिक फैसलों और नियमों के अक्षरशः अनुपालन में की गई है।
विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee) की विस्तृत समीक्षा (Review) और बैठक के बाद इन नामों की अनुशंसा की गई थी, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी (competent authority) द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी गई है।
14 अन्य कार्यालय सहायकों को भी मिला अनुभाग अधिकारी का पद
इसी प्रशासनिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, CSPDCL ने 16 जून 2026 को एक और विस्तृत आदेश (क्रमांक 469907) जारी किया है। इसके तहत कंपनी के 14 अन्य कार्यालय सहायक श्रेणी-1 (Office Assistant Grade-I) के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इन सभी पदोन्नत अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स लेवल S-9 (Rs. 40,500 – 1,32,000) का लाभ प्राप्त होगा।
आइए नीचे दी गई तालिका के माध्यम से प्रमोट होने वाले सभी 14 अधिकारियों के नाम और उनकी वर्तमान पोस्टिंग की पूरी सूची देखते हैं:
| क्र. सं. (Sl No.) | अधिकारी का नाम (Name of Officer) | वर्तमान पदस्थापना कार्यालय (Present Place of Posting) |
| 1 | ओम प्रकाश त्रिपाठी (Om Prakash Tripathi) | का० कार्यपालन अभियंता (O&M) संभाग, बिलासपुर |
| 2 | अशोक कुमार डोडेजा (Ashok Kumar Dodeja) | का० अधीक्षण अभियंता मंडल, बिलासपुर |
| 3 | कोमल प्रकाश देवांगन (Komal Prakash Dewangan) | का० वरिष्ठ लेखा अधिकारी, बिलासपुर |
| 4 | श्रीमती मधु मालू (जैन) (Smt. Madhu Maloo – Jain) | का० कार्यपालन अभियंता शहर संभाग, पश्चिम रायपुर |
| 5 | श्रीमती निवेदिता ए. राघवन (Smt. Nivedita A. Raghavan) | का० अधीक्षण अभियंता मंडल, रायपुर |
| 6 | श्रीमती अनुराधा वर्मा (Smt. Anuradha Verma) | का० कार्यपालन अभियंता (O&M) संभाग, सिलतरा |
| 7 | कुमार प्रभात श्रीवास्तव (Kumar Prabhat Shrivastava) | का० कार्यपालन अभियंता (O&M) संभाग, महासमुंद |
| 8 | भरत लाल नायक (Bharat Lal Naik) | का० सहायक अभियंता उपसंभाग, बरमकेला (सारंगढ़) |
| 9 | प्रकाश रवि श्रीवास्तव (Prakash Ravi Shrivastava) | का० अधीक्षण अभियंता मंडल, रायगढ़ |
| 10 | श्रीमती मंजूषा साहू (Smt. Manjusha Sahu) | का० अधीक्षण अभियंता सिविल मंडल, रायपुर |
| 11 | श्रीमती आकांक्षा गाडरे (Smt. Akanksha Gadre) | का० कार्यपालक निदेशक EITC, रायपुर |
| 12 | महेंद्र कुमार शर्मा (Mahendra Kumar Sharma) | का० कार्यपालक निदेशक (O&M), रायपुर |
| 13 | अतुल गाडरे (Atul Gadre) | का० महाप्रबंधक (F&A), रायपुर |
| 14 | श्रीमती कुंदा वंध्ये (Smt. Kunda Vandhye) | का० महाप्रबंधक (F&A), रायपुर |
(विशेष नोट: क्रम संख्या 1 से 9 तक के अधिकारियों की आगे की विस्तृत ट्रांसफर व पोस्टिंग का निर्णय संबंधित कार्यपालक निदेशक या मुख्य अभियंता द्वारा अलग से किया जाएगा)।
पदोन्नति आदेश के साथ लागू रहेंगी ये अनिवार्य शर्तें
कंपनी प्रबंधन ने प्रमोशन आदेश जारी करने के साथ ही कुछ बेहद कड़े और अनिवार्य नियम (strict conditions) भी लागू किए हैं, जिनका पालन करना सभी प्रमोट होने वाले कर्मियों के लिए आवश्यक होगा:
- 30 दिनों की समय-सीमा: सभी पदोन्नत कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने नए पोस्टिंग स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर उनका प्रमोशन स्वतः ही निरस्त (Cancelled) मान लिया जाएगा।
- क्लियरेंस रिपोर्ट: यह आदेश केवल तभी प्रभावी होंगे जब संबंधित कार्यालय यह सुनिश्चित कर लेगा कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई भी विभागीय जांच (Departmental Enquiry) लंबित नहीं है और वह वर्तमान में कोई सजा नहीं भुगत रहा है।
- अनिवार्य घोषणा पत्र (Undertaking): सभी अधिकारियों को जॉइनिंग के समय एक ‘परिशिष्ट-A’ घोषणा पत्र (Undertaking) भरकर देना होगा। इसके तहत यदि भविष्य में उनके खिलाफ कोई भी विपरीत रिकॉर्ड (adverse records) पाया जाता है, तो उनकी पदोन्नति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
यह सभी नियुक्तियां पूरी तरह से अनंतिम (Provisional) हैं और छत्तीसगढ़ शासन व बिजली कंपनियों द्वारा कोर्ट के अंतिम फैसलों के अधीन रहेंगी।









